राशन कार्ड: ‘‘अपात्र को ना, पात्र को हाँ‘‘ अभियान, इस तिथि तक नहीं किया ये काम तो हो सकती है FIR व वसूली

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राशन कार्ड: ‘‘अपात्र को ना, पात्र को हाँ‘‘ अभियान, इस तिथि तक नहीं किया ये काम तो हो सकती है FIR व वसूली
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‘‘अपात्र को ना, पात्र को हाँ‘‘ अभियान के तहत जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल अरूण वर्मा ने सर्व साधारण सूचित करते हुए अपील की है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रचिलित अन्त्योदय/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारक, जो राशन कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं, वे अपने राशनकार्ड को दिनांक 31 मई, 2022 तक पूर्ति निरीक्षक कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित करा सकते हैं।

यदि 31 मई, 2022 के उपरान्त कोई लाभार्थी/राशन कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत (यथा आवश्यकता प्रथम सूचना रिपोर्ट/वसूली) कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने अवगत कराया कि कोई भी व्यक्ति हैल्पलाईन न० 1967 पर किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे के मध्य अपात्र राशनकार्ड धारक के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना/शिकायत दर्ज करवा सकता है तथा जनपद स्तर पर अन्य माध्यमों से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उन्होंने सभी पात्र राशनकार्ड धारकों को अवगत कराया है कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में बायोमैट्रिक आर्थेन्टिकेशन (मशीन पर अंगूठा लगाकर) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण प्रणाली लागू की गयी है। अतः बायोमैट्रिक आथैन्टिकेशन के माध्यम से ही उचित दर विक्रेताओं से ही राशन प्राप्त करें।