राफ्टिंग नियमों का उल्लंघन, पुलिस की कड़ी कार्यवाही के तहत 02 राफ्ट हुई सीज

88
यहाँ क्लिक कर पोस्ट सुनें

आगामी चारधाम यात्रा सहित गर्मियों के सीजन में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही तथा पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत S.S.P टिहरी श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा थाना मुनिकीरेती पुलिस को स्थानीय राफ्टिंग संचालकों की मीटिंग आयोजित कर राफ्टिंग संचालन नियमों का पालन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

थाना मुनिकीरेती पुलिस द्वारा समय-समय पर राफ्ट संचालकों की मीटिंग आयोजित कर उन्हें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जारी राफ्टिंग नियमों जैसे कि 14 साल से कम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों को राफ्टिंग की अनुमति न होना, राफ्टिंग के दौरान मद्यपान/धूम्रपान का निषेध, राफ्टिंग संचालन के समय लाइफ जैकेट का प्रयोग करने, प्रशिक्षित गाइड द्वारा राफ्ट का संचालन किया जाना आदि के साथ-साथ सूर्यास्त के पश्चात रिवर राफ्टिंग की अनुमति न होना से संचालकों को अवगत कराते हुए सुरक्षित राफ्टिंग हेतु नियमों का पालन करने हेतु बताया जाता रहा है।

शनिवार को मुनीकीरेती पुलिस द्वारा S.H.O श्री रितेश शाह के नेतृत्व में राफ्टिंग नियमों के पालन हेतु चेकिंग अभियान चलाया गया तो इस दौरान रात्रि समय 07:30 बजे दो राफ्ट नियम विरुद्ध गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए पाई गई, जिनको पुलिस द्वारा पकड़कर कब्जे में ले लिया गया तथा इस संबंध में पर्यटन विभाग को सूचित किया गया।

सूचना पर जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों सीज राफ्ट को अपने कब्जे में लेकर संगम एडवेंचर राफ्ट संचालक पंकज रावत पुत्र श्री त्रिलोक सिंह रावत निवासी एसएसबी कैंप कैलाश गेट, मुनी की रेती, टिहरी गढ़वाल व गाइडों विशाल शर्मा पुत्र श्री राजकुमार निवासी शीशमझाड़ी, टिहरी गढ़वाल व जितेंद्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम गोहरी माफी थाना रायवाला, जनपद देहरादून के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।