विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022: राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन के संबंध में की बैठक

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विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022: राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन के संबंध में की बैठक
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आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को जनपद में निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं सफल संचालन हेतु निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन के संबंध में बैठक की गई।

[su_highlight background=”#091688″ color=”#ffffff”]सरहद का साक्षी, नई टिहरी [/su_highlight]

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन के संबंध में आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन की विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसे पार्टी को उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा, उसे उसकी (टीवी) संबंधित राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी आवश्यक रूप से डालनी होगी। साथ ही इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही जानकारी दी कि राजनैतिक प्रवृत्ति के विज्ञापनों का इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सोशल मीडिया अथवा किसी भी डिजिटल फॉर्म में प्रसारित करने से पूर्व उसका जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति(एमसीएमसी) से प्रमाणीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।

बैठक मंे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह, नोडल ऑफिसर राजनैतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश चन्द्र भट्ट, उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी से प्रताप गंुसाई सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।