गजा नगर पंचायत में पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

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नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत गजा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए अब सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के आयात, निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

सरहद का साक्षी, डी.पी. उनियाल @गजा

नगर पंचायत गजा अध्यक्ष श्रीमति मीना खाती व अधिशासी अधिकारी सुशील बहुगुणा ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्लास्टिक के झंडे थर्माकोल प्लास्टिक की थैलियां, डंडियां,  PVC बैनर, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडी पर अब 30 जून 2022 के बाद पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।

कहा कि उलंघन करने वाले लोगों पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत गजा की ओर से बाजार से सामान लाने, ले जाने के लिए कपड़े का झोला दिया गया है तथा जिन परिवारों के पास नहीं होगा उनको नगर पंचायत से दिया जायेगा । समाजसेवी दिनेश प्रसाद उनियाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आवश्यक भी हो जाता है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें।

चिप्स,कुरकुरे,फ्रुटी आदि के रैपर व प्लास्टिक बोतलें लोग सड़क पर डाल देते हैं जिससे कूड़ा-करकट इधर उधर बिखर जाने से प्रदूषण हो जाता है यदि हम कूड़ा निस्तारण कूडादान में रखते हैं तो पर्यावरण मित्रों को भी सफाई व्यवस्था में सहुलियत होगी जिससे बाजार स्वच्छ व सुन्दर होगा। उन्होंने अपील की है कि सुंदर गजा, स्वच्छ गजा के लिए सभी लोगों का सहयोग मिलेगा।