जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय एवं वाह्य न्यायालयों/ राजस्व न्यायालयों में ‘‘राष्ट्रीय लोक अदालत‘‘ आयोजित किया जायेगा, जिसमें वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
सरहद का साक्षी, नई टिहरी
सिविल जज(सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में 14 मई, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय एवं वाह्य न्यायालयों/राजस्व न्यायालयों में किया जाना है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का यथा फौजदारी के शमनीय मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जलकर मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, दीवानी वाद, वैवाहिक बाद, घरेलू हिंसा वाद एवं बैंक एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित मामले तथा अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें, का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने सर्वसाधारण से आग्रह किया है कि जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते है वह 13 मई, 2022 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से यथाशीघ्र प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलो को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत करवा सकते है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठा सकते है।
उन्होंने कहा कि इसका लाभ यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों की कोर्ट फीस वादी को वापस मिल जाती है, इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है दोनों पक्षों के आपसी समझौते पर वादों का निस्तारण हो जाता है। कोई पैनल्टी इस दिन नहीं लगती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा जनहित में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करवाकर मुकदमेबाजी से छुटकारा पायें।