ड्राईविंग लाईसेंस समेत परिवहन विभाग की कई सेवाओं के लिए आज तक आम व्यक्ति को परिवहन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे और वहां मौजूद दलालों के फेर में आकर अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन अब आमजन को इस समस्या से निजात मिलने वाली है अब लर्निंग लाइसेंस व डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए विभाग 16 सेवाओं को आनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। जिस हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। इस साफ्टवेयर के पूरा होने के बाद इन योजनाओं को पूर्ण रूप से आनलाइन कर दिया जाएगा। आनलाइन सेवा लेने के लिए आवेदक को आधार नंबर का उल्लेख करना होगा।
इस साफ्टवेयर के तहत लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व लाइसेंस में पता बदलना, लाइसेंस से किसी श्रेणी के वाहन का प्रकार हटवाना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण का आवेदन, नए वाहन का रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एनओसी जारी करना, वाहन का स्वामित्व बदलना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पता बदलने की सूचना देना, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवेदन आदि सेवायें आमजन को मुहैया होंगी।