देहरादून: सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह एवं परिवारिक पेशनरों को परिवारिक पेंशन अनुमन्य होने के एक माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराने की व्यवस्था है
वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु 31 दिसम्बर, 2020 तक छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में पेंशनरों को पेंशन सत्यापन/जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
अधिक जानकारी हेतु हैल्प लाईन न. 8899890000 पर सम्पर्क भी किया जा सकता है।
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