सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को समय अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें: के.के. मिश्रा

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को समय अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें: के.के. मिश्रा
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को समय अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना हो सुनिश्चित

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को समय अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह निर्देश अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के.के. मिश्रा ने सूचना आयुक्त उत्तराखंड से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक दिवसीय कार्यशाला में दिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी में अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनकर्ता को समय अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कहा कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। कार्यशाला में जिला पंचायत राज अधिकारी एम.एम. खान द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई।

इस मौके पर जीएम डीआईसी महेश प्रकाश, जिला सेवायोजन अधिकारी विनायक श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिंजोला, एआरटीओ चक्रपाणि मिश्रा, जिला अभिहित अधिकारी एम.एन. जोशी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सुभाष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।