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फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 के संबंध में आज अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन जनपद के समस्त 06 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 951 मतदान केन्द्रों और निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालयों में दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को किया जायेगा। दिनांक 09 नवम्बर से 08 दिसम्बर, 2022 तक इन स्थानों पर दावे/आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। विशेष अभियान के तहत 19 व 20 नवम्बर तथा 03 व 04 दिसम्बर, 2022 को समस्त मतदान केन्द्रों पर राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे/आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। दावे/आपत्तियों का दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को निस्तारण किया जायेगा।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2023 को किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव एवं पदाधिकारियों से इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा की गई।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 अक्टूबर, 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे है, वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए संशोधित प्रारूप-6 पर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार 20 अक्टूबर, 2022 तक निस्तारण करते हुए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हों, वह नियमानुसार संशोधित प्रारूप-6 पर दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि संशोधित प्रारूप-6, 7, 8 एवं 6ख सभी निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय) जिला निर्वाचन कार्यालय सहित विभागीय वेबसाईट पर 01 अगस्त, 2022 से निःशुल्क उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने हेतु प्रारूप-6, किसी नाम की प्रविष्टि को हटाये जाने हेतु प्रारूप-7 एवं किसी अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने, एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में अथवा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत नाम स्थानान्तरित करने हेतु प्रारूप-8 तथा प्रवासी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु प्रारूप-6क में दावे/आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं।

आलेख्य निर्वाचक नामावली सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु मतदेय स्थलों पर उपलब्ध हैं। यदि आलेख्य नामावली में कोई त्रुटि, कमी अथवा किसी अनर्ह व्यक्ति का नाम अंकित हुआ हो तो उसका नाम हटाये जाने हेतु संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत/ आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है।

बैठक में जिला सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा रामलाल नौटियाल, शहर अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस पार्टी नई टिहरी देवेन्द्र नौडियाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल एस.एल. शाह, एडीआईओ सूचना भजनी भण्डारी सहित जिला निर्वाचन कार्यालय से वरि.प्रशासनिक अधिकारी कुण्डल राम, प्रशासनिक अधिकारी धन सिंह राणा उपस्थित रहे।

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