पैन-आधार लिंक अब इस तिथि तक करा सकेंगे, मगर ₹-1,000 जुर्माना तो लगता ही रहेगा  

स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड को लिंक
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पैन-आधार लिंक अब इस तिथि तक करा सकेंगे 

पैन-आधार लिंक (स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड को लिंक) करने की तिथि सरकार ने पुनः तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इस दौरान पैन और आधार लिंक न करने पर एक जुलाई, 2023 से पैन (PAN) कार्ड अमान्य हो जाएगा। अभी तक इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इसके लिए ₹-1,000 जुर्माना देना होगा, जो पहले से लागू है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार जिन लोगों के पैन (PAN) कार्ड एक जुलाई, 2017 से पहले बने हैं, उन्हें आधार के साथ लिंक कराना जरूरी है। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड को लिंक नहीं करने पर आयकर रिटर्न भरने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने सहित कई तरह के काम बाधित हो सकते हैं।

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